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पालनहार योजना क्या है | Palanhar Scheme A to Z जानकारी

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नमस्कार, आज बात करेंगे राजस्थान सरकार की एक बेहतरीन योजना की, जिसकी सराहना ना केवल राजस्थांन बल्कि इसकी चर्चा राजस्थान से बाहर भी होती है और इस योजना के समान्तर अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अपने यहाँ इस तरह की स्कीम लोंच की है, तो आइये जानते है राजस्थान की इस एक जन लोककल्यान्कारी – स्कीम पालनहार योजना के बारे में यह योजना क्या है आवेदन कैसे करे, पात्रता, दस्तावेज और इसके लाभ Palanhar Scheme

पालनहार किसे कहते है

पालनहार योजना को जानने से पहले यह जानना जरुरी है की पालनहार क्या है – पालनहार उसे कहा जाता है जो निराश्रित छोटे बच्चो का पालन पोषण करते है यह उन बचो के बड़े भाई बहिन हो सकते है, दादा दादी या चाचा चाची या फिर कोई भी नजदीकी रिश्तेदार बन सकते है

पूरी जानकारी विडियो के रूप में जाने 👇👇

पालनहार योजना क्या है

अनाथ बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षाआदि को लेकर समाज के अंदर ही उन बच्चों के नजदीकी रिश्तेदारों को पालनहार बनाकर सरकार द्वारा उनका आर्थिक सहयोग देने के लिए एक योजना शुरू की गई जिसे पालनहार योजना का नाम दिया गया

इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2005 को की गई थी, जिसमे ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो या फिर जिनकी विधवा माता ने विधवा पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो एसे बच्चे पालनहार योजना के लिए पात्र होते है

Palanhar Scheme


यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियां के लिए है इसके तहत आने वाले बालक बालिकाओं की देखभाल एवं पालन पोषण की व्यवस्था परिवार के अंदर किसी निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ऐसे अनाथ या निराश्रित बालक बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है

पालनहार योजना की श्रेणिया

राजस्थान पालनहार योजना का लाभ कोन कोन ले सकता है, जिसको लेकर इस इस योजना में कुल 10 श्रेणिया जोड़ी गई है जो इस प्रकार है

  • 1अनाथ बच्चे
  • 2नाता जाने वाली माता के बच्चे
  • 3पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
  • 4विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे
  • 5कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
  • 6पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे
  • 7सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे
  • 8एच आई वी / एड्स से पीड़ित माता-पिता के बच्चे
  • 9पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे 
  • 10न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे

पालनहार योजना के दस्तावेज

राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पालनहार योजना की 10 श्रेणियों में से पालनहार को कम से कम 1 श्रेणी को पूरा करना होता है इसके बाद फॉर्म को ऑनलाइन करते वक्त कुछ डोक्युमेंट की जरूरत होती है जो निम्न है

  • बच्चे का आधार कार्ड
  • पालनहार का जनआधार कार्ड
  • पालनहार का आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
  • उपर्युक्त श्रेणी का का प्रमाण पत्र
  • अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र
  • बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय में अध्यनरत का पंजीकरण

पालनहार योजना की पात्रता

  • Palanhar Scheme के लिए आवेदन करने वाला आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए
  • Palanhar Scheme के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 120000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • इस योजना में पंजीकरण पाने वाले बच्चो का 2 वर्ष की आयु में आंगनवाडी केंद्र व 6 वर्ष की आयु पर स्कूल में दाखिला करवाना अनिवार्य है

पालनहार योजना की अनुदान राशि

पालनहार योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसमे पालनहार को इस प्रकार से आर्थिक सहयोग मिलता है

  • 0 से 6 वर्ष तक के बच्चो के लिए ₹750 प्रतिमाह सहयोग राशी मिलती है इसमे ( 0 से 3 वर्ष तक के बालक या बालिका का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है तथा 3 से 6 वर्ष तक के बालक या बालिका का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है
  • 6 से 18 वर्ष तक के बच्चो के लिए ₹1500 प्रतिमाह सहयोग राशी दि जाती है जिसमे लिए ( बालक या बालिका का विद्यालय /व्यावसायिक शिक्षा हेतु किसी संस्थान में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य )
  • इन के अलावा 2000 रूपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुस्त राशी अलग से ( वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु ) के लिए दि जाती है

How to Apply Palanhar Scheme

  • पालनहार को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर PDF Form डाउनलोड करना होगा
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, इसमे पूछी गई सभी जानकारी को भरना है
  • जानकारी भरने के बाद के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी डोक्युमेंट को फॉर्म के साथ अटेच करना है
  • इसके बाद इस फॉर्म को अपने नजदीकी कार्यालय में जमा करवाना है
  • इसकी अधिक जानकारी आप अपने नजदीकी e mitra / CSC सेंटर का भी विजिट कर सकते हो

पालनहार योजना की भुगतान स्थिति

जिन लाभार्तियो ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है वे फॉर्म और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो इस प्रकार है

  • सबसे पहले आप को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
  • इस वेबसाइट पर जाने के बाद इस वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा
  • Home Page पर आपको Aplly online / e srevices का सेक्शन मिलेगा
  • अब आपको इस सेक्शन में आपको Palanhar Payment Status के के ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • अब यहाँ एक और नया Page खुलेगा
  • यहाँ पर आपको Academic year, भामाशाह नंबर सबमिट करना होगा
  • सभी जानकारी पूरी भरने के बाद Get Status पर क्लिक करे
  • इसके बाद लाभार्ति की स्थिति आपके सामने आ जाएगी
Palanhar Scheme

Palanhar Scheme FAQ

पालनहार किसे कहा जाता है

निराश्रित बच्चों का पालन पोषण और देखभाल करने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाता है, राजस्थान सरकार अपनी योजना पालनहार योजना के तहत ऐसे बच्चों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए पालनहार को अनुदान राशि प्रदान करती है

पालनहार योजना क्या है

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना जिसमें निराश्रित बच्चों के पालन पोषण व देखभाल करने वाले व्यक्ति को आर्थिक सहयोग दिया जाता  हैयह व्यक्ति उन बच्चों के भाई-बहन, चाचा चाचा या फिर नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं

पालनहार योजना कब शुरू हुई

पालनहार योजना को 8 फरवरी 2005 मेंअनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए प्रारंभ की गई थी लेकिन वर्तमान में इसको10 श्रेणियां के रूप में संचालित किया जा रहा है जिसमें एलिजिबल सभी बच्चों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है

पालनहार योजना में कितनी राशि मिलती है

पालनहार योजना में आर्थिक सहयोग निराश्रित बच्चों की आयु के अनुसार दिया जाता  है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह 750 रुपए दिए जाते हैं वहीं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिमाह है ₹1500 दिए जाते हैं साथ ही बच्चों के स्कूल ड्रेस, बुक्स, जूते, इत्यादि के लिए सालाना ₹ 2000 अतिरिक्त भी दिया जाता है

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