Credit Card Closed…रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया है जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे आज भी के नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों की मंजूरी के बिना नया क्रेडिट कार्ड जारी करने या पुराने क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने पर जारीकर्ता कंपनी या बैंक पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी
RBI ने साफ कहा है की Credit Card Closed करने के अनुरोध के 7 दिन के अंदर अगर Credit Card Closed नहीं होता है तो बैंक और NBFC को ग्राहकों को प्रति दिन ₹500 के हिसाब से जुर्माना देना होगा
Credit Card Closed 2022
Credit Card Closed करवाने के लिए शर्त है की कार्ड धारक पर कोई बकाया राशि नहीं हो, कार्ड जारी करने वाली कंपनी या उनमें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराने धमकाने से रोक दिया गया है फिर भी अगर कोई एसा करता है तो ऐसा करने पर कंपनी पर कड़ी कार्रवाई होगी
मतलब अब बैंक के ग्राहकों पर बैंक के मिडिटर कंपनी या बीच में एजेंट के रूप में काम करने वाला व्यक्ति अगर ग्राहक को क्रेडिट कार्ड को लेकर किसी भी प्रकार से परेशान करता है तो उस पर बैंक की तरफ से कड़ी कार्यवाही होगी
मूलधन में ब्याज नहीं होगा Adjust
रिजर्व बैंक ने लोन के प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन में से ब्याज की बकाया राशि एडजस्ट करने पर रोक लगाई गई है आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बकाया चार्ज लेवी व टेस्ट को लोन के मूलधन में जोड़ने पर उस पर ब्याज नहीं लगाया जाए
NBFC को भी मिली क्रेडिट कार्ड की मंजूरी
आरबीआई ने NBFC को भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चार्ज कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है लेकिन इसके लिए उन्हें पहले मंजूरी लेनी होगी वैसे सहकारी बैंक, NBFC,जिनका नेटवर्क 100 करोड से अधिक है वह क्रेडिट कार्ड बिजनेस के रूप में सुरु कर सकते है
कंपनियों को देना होगा मुआवजा
अगर बैंक ग्राहकों की मंजूरी के बिना कोई नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जारी, एक्सचेंज या अपडेट करता है और उसका बिल ग्राहकों को भेजता है तो बैंक के द्वारा ग्राहको पर लगाया गया चार्ज ग्राहकों को वापस रिवर्स करना होगा साथ ही पेनल्टी के रूप में लगाए गए चार्ज की भी दुगुनी राशि ग्राहकों को वापस लौटानी होगी ग्राहक इनकी शिकायत RBI बैंक या फिर लोकपाल को कर सकते है
Credit Card Closed ग्राहकों की ओर से आरबीआई को की गई शिकायत की स्थिति में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या एनबीएफसी को दोषी पाए जाने पर ग्राहकों को उनके समय की बराबरी प्रताड़ना और मानसिक पीड़ा के लिए भारी मुनाफा मुआवजा देना पड़ेगा
बिना इजाजत यानी बिना परमिशन के जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का यदि दुरुपयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी ना की ग्राहक की इसमें ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सारी जिम्मेदारी बैंक की होगी
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