क्रेडिट कार्ड नही हुआ बंद तो बैंकों को देना होगा जुर्माना
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जाने RBI ने क्या दिया है बेंको को सक्त निर्देश
Credit Card Closed
रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया है जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे
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नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों की मंजूरी के बिना नया क्रेडिट कार्ड जारी करने या पुराने क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने पर जारीकर्ता कंपनी या बैंक पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी
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RBI ने साफ कहा है की Credit Card Closed करने के अनुरोध के 7 दिन के अंदर अगर Credit Card Closed नहीं होता है तो ग्राहकों को प्रति दिन ₹500 के हिसाब से जुर्माना देना होगा
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Credit Card Closed करवाने के लिए शर्त है की कार्ड धारक पर कोई बकाया राशि नहीं
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अब कार्ड जारी करने वाली कंपनी या उनमें एजेंट के रूप में काम करने वाले तीसरे पक्ष की ओर से अब ग्राहकों को बकाया वसूली को लेकर डराने धमकाने से रोक दिया गया है
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अगर कोई एजेंट इसके बाद भी ग्राहक को डराता धमकाता है तो ऐसा करने पर कंपनी या एजेंट पर कड़ी कार्रवाई होगी
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* मूलधन में ब्याज नहीं होगा Adjust* NBFC को भी मिली क्रेडिट कार्ड की मंजूरी* कंपनियों को देना होगा मुआवजा